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दिल्ली को राजधानी बनाने के निर्णय के साथ, पंजाब के उपराज्यपाल ने अपनी अधिसूचना में दिल्ली के जिलाधीश को निर्देशित किया कि भारत की नई राजधानी के लिए भूमि अधिग्रहित करे। भूमि का अधिग्रहण किए जाने के पश्चात इम्पीरियल दिल्ली एस्टेट का सृजन मुख्य आयुक्त, दिल्ली की अधिसूचना के माध्यम से किया गया। तत्कालीन भूमि और विकास कार्यों को लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा किया जाता था, जिसे भूमि और विकास अधिकारी के नाम से जाना......